चेरिश टाइम्स न्यूज़
गोरखपुर : पूर्वोत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा ‘‘रेल सेवा (आचरण) नियम-1966 एवं रेलवे सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम’‘ 1968 विषय पर रेलवे आडिटोरियम, गोरखपुर में चल रहे दो दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन 24 जून को मुख्य इंजीनियर/निर्माण, ए. के. सिंह ने निलम्बन के सभी मुख्य बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण, प्रदीप कुमार ने डीएआर नियम के लधु एवं दीर्ध दण्ड को परिभाषित किया तथा पूर्व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी आर. सी. राय ने अनुशासनिक जाँच प्रक्रिया के सावधानियों के मुख्य बिन्दु प्रस्तुतीकरण योजना, अनुशासन एवं आचार नियमावली, प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धान्त जाँच अधिकारी द्वारा जाच रिपोर्ट तैयार करना इत्यादि विषयों पर गहनता से जानकारी दी।
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी डी. के. सिंह के निर्देशन एवं जाँच अधिकारी संतोष कुमार की देख-रेख में आयोजित सेमिनार के समापन समारोह में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी. भारत भूषण, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार अजीत सिंह, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यांत्रिक ए. पी. पाण्डेय, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विधुत सागर, वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/यातायात अमित कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ सतर्कता अधिकारी/लेखा. जयप्रकाश एवं सतर्कता निरीक्षक, कर्मचारी तथा रेलवे के अन्य विभागों से आये अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी सिंह ने मुख्य इंजीनियर/निर्माण, ए. के. सिंह एवं वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/निर्माण, प्रदीप कुमार तथा पूर्व वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी आर. सी. राय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अर्चना श्रीवास्तव ने की।
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