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पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत ग्राहकों को क्लीयरेंस के एक दिन पूर्व ब्यौरा देना अनिवार्य: पंजाब नैशनल बैंक

लखनऊ : बैंक ग्राहकों को अत्यधिक मूल्य के चेकों की धोखाधड़ी से बचाने के लिए देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) ने 4 अप्रैल, 2022 से 10 लाख रुपये व उससे अधिक मूल्य के चेक के लिए अनिवार्य पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) के तहत पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन लागू किया है।
बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, सहज सत्यापन प्रक्रिया संचालन और चेक की वापसी से बचने के लिए क्लीयरेंस में देने के न्यूनतम एक कार्यदिवस पूर्व ग्राहकों को अपने चेक का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा विकसित पॉजिटिव पे सिस्टम (पीपीएस) के तहत अत्यधिक मूल्य के चेक जारी करने वाले उपभोक्ताओं को कुछ जरुरी विवरण जैसे चेक संख्या, चेक अल्फा, चेक की धनराशि, चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम आदि को पुनर्सत्यापित करना होगा, जिनको भुगतान से पूर्व क्लीयरिंग में पेश करते समय क्रॉसचेक किया जाता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 50000 रुपये व अधिक के चेकों के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिशानिर्देश जारी किए थे और बैंकों को सलाह दी थी कि इसे 5 लाख रुपये व अधिक के चेकों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। तदनुसार पीएनबी ने 1 जनवरी, 2021 से 50000 रुपये व अधिक के चेकों के लिए इस सुविधा को उपलब्ध कराया था और फिर अप्रैल 2022 से इसे 10 लाख रुपये व इससे अधिक मूल्य के चेकों के लिए अनिवार्य कर दिया है।
पंजाब नैशनल बैंक ने अपनी सभी शाखाओं, इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं(रिटेल एवं कॉरपोरेट), पीएनबी वन और एसएमएस बैंकिंग के माध्यम से पीपीएस की सुविधा को लागू किया है।
ग्राहक अपने द्वारा जारी चेक का जरुरी विवरण शाखा/इंटरनेट बैंकिंग सेवा (रिटेल व कॉरपोरेट)/ पीएनबी वन/एसएमएस बैंकिंग के जरिए जमा कर पीपीएस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

Cherish Times

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