ज्ञानवापी परिसर सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई
याचिका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने दायर की है । याचिका में वाराणसी निचली अदालत से जारी सर्वे के आदेश को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बताया है।
13 मई को वरिष्ठ वकील हुफेजा अहमदी ने इस मामले को चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्हें इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब वे सभी दस्तावेज देखेंगे तो उस पर फैसला करेंगे।
हुफेजी ने कहा था कि वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत आता है। इसके बावजूद वाराणसी की निचली अदालत ने इस कानून का उल्लंघन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था लेकिन ये सर्वे मस्जिद कमेटी ने नहीं होने दिया था। दरअसल, पांच हिन्दू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार के पीछे पूजा करने की मांग की है।