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श्रीकृष्ण जन्मभूमि वाद की पोषणीयता पर हिंदू पक्षकारों ने दिया वक्फ बोर्ड को जवाब

प्रयागराज। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस की सुनवाई हाईकोर्ट में पूर्ण हुई जिसमें वक्फ बोर्ड की तरफ से दो दिन से वाद की पोषणीयता को लेकर सवाल खड़ा करते हुए, सभी वादों को निरस्त किए जाने की दलील दी गईं थी। जिसमें कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की याचिका सूट संख्या 07 की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने ऑर्डर 7 रूल 11 पर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

सूट संख्या 07 के मुख्य पक्षकार कथावाचक कौशल किशोर ठाकुर की तरफ से सुप्रीमकोर्ट की अधिवक्ता रीना एन सिंह ने वक्फ बोर्ड के ऑर्डर 7 रूप 11 को सबसे लंबा 41 पेज में जवाब दिया है। रीना सिंह ने कहा कि शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सूट संख्या 07 के मुख्य पक्षकार के नाते उनका नोटिस हमें प्राप्त नही हुआ था। आज नोटिस प्राप्त कर उसका जबाव अगली सुनवाई के दिया जायेगा सूट संख्या 07 के ही एक अन्य वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने वक्फ बोर्ड को दिए गए अपने जवाब को वापस ले लिया हाईकोर्ट ने सभी पक्ष से ऑर्डर 7 रूल 11 पर अपना अपना पक्ष रखने को कहा है। जिसके लिए अगली सुनवाई 29 फरवरी निहित की गई है।

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