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यात्रियों से करें मृदु व्यवहार, चले नियमानुसार-आरटीओ ने दिये निर्देश

ट्रांसपोटर्स व डीलर्स के साथ की बैठक

अयोध्या : दीपोत्सव, दीवाली, छठ, गंगा स्नान और आगामी त्योहारों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री महोदय, शासन, आयुक्त व परिवहन आयुक्त द्वारा दिये गये विभिन्न निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा एवं अयोध्या में आने वाले लाखों श्र‌द्धालुओं/पर्यटकों के सुविधार्थ फिट व वैध परमिट गाड़ियाँ उपलब्ध रहने, यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करने, मिशन शक्ति अभियान में टैम्पो, आटो चालको और बस आपरेटर्स की सकारात्मक भूमिक सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह की अध्यक्षता में ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इस्टीट्यूट अयोध्या में की गयी जिसमें ट्रांसपोटरों, डीलरों व टैम्पो-टैक्सी के यूनियनों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। आरटीओ द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गये-

यात्रियों से निर्धारित किराया सूची से अधिक किराया कदापि न वसूला जाय अन्यथा परमिट के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की जाएगी।अनुमन्य क्षमता के अनुसार और परमिट शर्तों के अनुरूप ही सवारियाँ बैठायी जाय।सभी कामर्शिएल यात्री वाहनों जैसे- बस, टैम्पो, आटो, ई-रिक्शा में चालक का नाम, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय। यह कदम महिला सुरक्षा की दृष्टि से अति-महत्वपूर्ण है।सभी प्रकार के चालक सड़क पर धैर्य रखते हुए नियमों का पालन करते हुए वाहन चलायें ताकी अनावश्यक जाम न लगे।वाहन में बैठने वाले यात्रियों के साथ चालक और कण्डक्टर मृदु और शालीन व्यवहार करें। यथा संभव अभिवादन भी करें ताकी अयोध्या की अच्छी छवि मन में लेकर श्रद्धालु जायें।नशे की हालत में गाड़ी न चलायें।नो पार्किंग जोन एवं सड़को पर माल उतारना चढाना या सवारियाँ बैठाना प्रतिबंधित है।सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत रेड लाइट जंपिंग, ओवरस्पीडिंग, मोबाइल का प्रयोग, ड्रंकेन ड्राइविंग न करें व हेल्मेट सीट बेल्ट का प्रयोग करें।आरटीओ अयोध्या के निर्णय के अनुपालन में सभी लंबी दूरी वाहनों और नेशनल परमिट वाले वाहनों में यात्री रूट, कि.मी., चालक कण्डक्ट का लाइसेंस, विश्राम के घण्टे का विवरण अनिवार्य रूप से रखें व चेकिंग में प्रस्तुत करें। 08 घण्टे से अधिक यात्रा होने पर 02 ड्राइवर रखें जाय।वाहन डीलर्स विक्रीत वाहनों का तत्काल पंजीयन करायें, पूर्ण प्रपत्र अपलोड करें व विवरण नियमानुसार शोरूम में रखें। जनता से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाय। सभी वाहन शोरूमो के बाहर सड़क सुरक्षा संबंधी होर्डिंग लगायें व पैम्फलेट, फ्लैक्स बोर्ड द्वारा नियमों के बारें में जनता को बतायें।वाहन चालक निर्धारित यूनिफार्म पहनें ।यह भी अवगत कराया गया कि वायु गुणवत्ता आयोग के निर्देशों के क्रम में 01 नवंबर, 2025 से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बीएस-6, सीएनजी, एलपीजी, ईवी यात्री वाहनें ही प्रवेश कर सकेंगी। अतः बस आपरेटर इस हेतु सजग होकर आवश्यक कार्यवाही करे लें।
संभागीय निरीक्षक  राजीव कुमार द्वारा ट्रांसपोटर्स को फिटनेस में पायी जाने वाली कमियों को दूर करने के निर्देश दिये । बैठक में आरटीओ ऋतु सिंह, संभागीय निरीक्षक राजीव कुमार के अलावा ट्रांसपोटर्स व डीलर मौजूद रहे। आरटीओ ऋतु सिंह बताया गया कि इस सिलसिले में कई बैठकें अधिकारियों व ट्रांसपोटरों के साथ पूर्व में की जा चुकी है और अयोध्या की जनता से भी अपील की गयी है कि सभी सड़क पर सुरक्षित चलें व मालयान आदि में सवारी न करें, असुविधा से बचने के लिए वैध परमिट वाले वाहनों में ही यात्रा करें।

 

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