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पालिका परिषद ने अपनी परिषद की बैठक में नागरिक और कर्मचारी केंद्रित बुनियादी ढांचे के प्रस्तावों को मंजूरी दी

सांस्कृतिक पहचान बढ़ाना - 'अरविंद मार्ग' का नाम बदलकर 'श्री अरबिंदो मार्ग' किया गया

नई दिल्ली : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने आज आयोजित अपनी परिषद की बैठक में उसके समक्ष रखे गए प्रस्तावों पर विचार किया और उन्हें मंजूरी दी गई, जो नागरिकों और कर्मचारियों से संबंधित रहे, यह सूचना पालिका परिषद् के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने आज प्रेस सम्मेलन के दौरान दी ।

तदनुसार परिषद ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

1. एनडीएमसी के अंतर्गत ‘अरबिंदो मार्ग’ का नाम बदलकर ‘श्री अरबिंदो मार्ग’ क्षेत्राधिकार रखा गया

लोगों की भावनाओं का सम्मान करने, हमारे समय के महान पुरुषों और महिलाओं को पहचानने और उनका सम्मान करते हुए, अतीत में सड़कों/स्ट्रीट्स/संस्थानों का नाम बदला गया है।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से ‘अरबिंदो मार्ग’, दिल्ली का नाम बदलकर ‘श्री अरबिंदो मार्ग’ करने और साइड लेन (बेगमपुर गांव की ओर जाने वाली) का नाम श्री अरबिंदो लेन’ श्री अरबिंदो के स्मृति वर्ष के दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से अनुरोध किया था।

अरबिंदो मार्ग तुगलक रोड के अंत से कुतुब मीनार, महरौली तक फैली एक लंबी सड़क है। एनडीएमसी में, अरबिंदो मार्ग तुगलक रोड के अंत से शुरू होता है और युसूफ सराय मार्केट पर समाप्त होता है और सड़क का बाकी हिस्सा यानी यूसुफ सराय से कुतुब मीनार, महरौली तक पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आता है। उपरोक्त के मद्देनजर, एनडीएमसी के अधिकार क्षेत्र के तहत अरबिंदो मार्ग का नाम बदलकर ‘श्री अरबिंदो मार्ग’ करने पर विचार करने के लिए एजेंडा आइटम परिषद के समक्ष रखा गया जिसे परिषद ने मंजूरी दी ।

2. एनडीएमसी में वित्तीय सलाहकार (1 नंबर) के पद के लिए भर्ती नियम (आरआर) तैयार करना

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि एनडीएमसी के वित्तीय सलाहकार के पद के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी जाती है।

3. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग (2 संख्या) के लिए मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिक) – श्रेणी ‘ए’ के पद के लिए भर्ती विनियम (आरआर) तैयार करना

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्य अभियंता (इलेक्ट्रिक) के पद हेतु भर्ती नियमावली को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

4. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद में केमिस्ट (सिविल) पद के लिए भर्ती नियम (आरआर) तैयार करना

परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि केमिस्ट (सिविल) पद के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी जाती है।

5. पार्कों और उद्यानों के रखरखाव का वार्षिक अनुमान 2023-24

एनडीएमसी अपने अधिकार क्षेत्र में लगभग 1100 एकड़ क्षेत्र के सार्वजनिक हरित क्षेत्र का रखरखाव करती है जिसमें उद्यान, कॉलोनी पार्क, सड़क के किनारे के पेड़, गोल चक्कर, स्कूलों की हरियाली, एनडीएमसी कार्यालय की हरियाली, बाजार और आवासीय परिसर, खुले हरित स्थान आदि शामिल हैं। देश की राजधानी होने के नाते हरियाली को उसके सर्वोत्तम आकार में बनाए रखना आवश्यक है।

वर्ष 2023-24 के दौरान पार्को एवं उद्यानों के वार्षिक रखरखाव के कार्य हेतु रु.748 लाख की राशि पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

6. अटल आदर्श विद्यालय (एएवी) में प्रधानाचार्य के 01 पद और उप-प्रधानाचार्य के 01 पद का पुनरुद्धार 02 वर्ष से अधिक समय तक नियमित या तदर्थ आधार पर न भरे जाने के कारण समाप्त माना गया।

परिषद ने प्रधानाचार्य के उपरोक्त 01 रिक्त पद और उप-प्रधानाचार्य के 01 रिक्त पद को जारी रखने/ पुनः प्रवर्तन को अनुमोदन देती है ताकि शिक्षा विभाग भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर उक्त पद को भरने में सक्षम हो सके।

7. तीव्र ट्रैकिंग परियोजना अनुमोदन – पूर्व-निवेश/पूर्व-परियोजना गतिविधियों में प्रतिनिधिमंडल

परियोजनाओं की संकल्पना और उसके कार्यान्वयन में काफी समय लगता है और यह आमतौर पर वर्षों तक चलता है। यह अत्यंत चिंता का विषय है और इसे विभिन्न मंचों पर बार-बार उठाया जा रहा है।

एक परियोजना को विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और ‘सैद्धांतिक अनुमोदन’, ‘प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी’, ‘तकनीकी मंजूरी’ ‘पुरस्कार’ आदि के लिए प्रारंभिक चरण से सक्षम प्राधिकारी तक प्रस्तावों को भेजने की आवश्यकता होती है। इनमें से प्रत्येक चरण के लिए, फ़ाइल कई स्तरों पर इधर-उधर घूमती रहती है। हालाँकि, ‘सैद्धांतिक अनुमोदन’ या ‘एए-ईएस’ के समझौते के लिए आगे बढ़ने से पहले और अनुमानित परियोजना लागत पर पहुंचने के लिए, कुछ गतिविधियों का संचालन करना आवश्यक है।

परिषद ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

अध्यक्ष, एनडीएमसी को प्रत्येक मामले में, पूर्व-निवेश गतिविधियों हेतु अनुबंध (वर्तमान में चार करोड़ रुपये) करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अध्यक्ष, एनडीएमसी को सौंपी गई शक्तियों के बराबर वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं।

प्रतिनिधिमंडल 5 अगस्त, 2016 के कार्यालय संख्या 24(35)/पीएफ-11/2012 के पैरा 10 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति (एए-ईएस)’ से पहले, परियोजना पूर्व/निवेश पूर्व गतिविधि पर व्यय के संबंध में है। नीति संबंधी पहलुओं के मामले में, अध्यक्ष परिषद के विचारार्थ प्रस्ताव ला सकता है।

परियोजना-पूर्व/निवेश-पूर्व गतिविधियों पर सभी व्यय प्रारंभ में इनोवेशन फंड में दर्ज किए जाएंगे। यदि परियोजना परिपक्व हो जाती है, तो निवेश पूर्व गतिविधियों की लागत परियोजना की आकस्मिकताओं में स्थानांतरित कर दी जाएगी। यदि परियोजना को अव्यवहार्य माना जाता है, तो व्यय को नवप्रवर्तन निधि के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा।

सभी प्रस्तावों के संबंध में ‘प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय की स्वीकृति (एए-ईएस)’ वर्तमान पद्धति और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

8. वित्तीय स्थिरीकरण के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण को सैद्धांतिक मंजूरी

एनडीएमसी को पूंजी निवेश प्रबंधन योजना तैयार करने की जरूरत है। इसका नियमित उल्लेख होता रहा है, लेकिन अभी तक कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

‘म्युनिसिपल बॉन्ड’, ‘ग्रीन बॉन्ड’, ‘कार्बन क्रेडिट विक्रेता संगठन के रूप में पंजीकरण’ जारी करने के कार्य के लिए उच्च योग्य, कुशल और विशिष्ट पेशेवरों की आवश्यकता होती है और एनडीएमसी के पास उस तरह की विशेषज्ञता नहीं है। यह प्रस्ताव काम संभालने के लिए लेनदेन सलाहकार और मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए है।

परिषद ने निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

म्युनिसिपल बॉन्ड’, ‘ग्रीन बॉन्ड’, ‘कार्बन क्रेडिट विक्रेता संगठन के रूप में पंजीकरण’ जारी करने के लिए लेनदेन सलाहकार और मर्चेट बैंकरों की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन । अपेक्षित क्षेत्र में एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के व्यापक अनुभव को ध्यान में (एसबीआई कैप) रखते हुए, यह कार्य नामांकन के आधार पर एसबीआई कैप्स को सौंपा जा सकता है।

प्रक्रिया में शामिल वित्तीय लागत को अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार सौंपा जाएगा ।

9. स्वामित्व/अधिभोग के साक्ष्य के लिए दस्तावेज की आवश्यकता पर उक्त आदेश में प्रस्तावित संशोधन के साथ कार्यालय आदेश संख्या डी/417/निदे.(स्वास्थ्य लाइसेंसिंग)/2023 दिनांक 30 जून 2023 का अनुमोदन

· स्वास्थ्य लाइसेंस प्रदान करने हेतु (केवल स्वामित्व के साक्ष्य में संशोधन प्रस्तावित हैं तथा अन्य सभी दस्तावेज की आवश्यकता वैसी ही बनी हुई है।

कार्यालय आदेश में वर्णित अन्य दस्तावेजों के साथ (पंजीकृत बिक्री विलेख, पंजीकृत पट्टा/ किराया विलेख, जीपीए उपहार विलेख, संवहन विलेख, आवंटन पत्र / स्थापना के परिसर के स्वामित्व/किराएदारी/ पट्टे का साक्ष्य ।

स्वास्थ्य लाइसेंस के नवीनीकरण हेतुः-

(I) पूर्व स्वास्थ्य लाइसेंस की प्रति,

(II) कर्मचारी का चिकित्सा प्रमाण-पत्र फोटोग्राफ सहित,

 

(III) लेटर हेड पर (बोर्ड प्रस्ताव) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/ आवेदक का नामांकन, (IV) संशोधित एकीकृत पोर्टल पर पहले से अपलोडिड प्रारूप में सामान्य वचवबद्धता

(V) चूंकि सम्पदा-। सम्पत्ति के तहत कियास्क / स्टॉल पर चलने वाले व्यवसायों के पंजीकरण शुल्क और नवीनीकरण शुल्क को विषय एजेंडा में संशोधित करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है, इसलिए परिषद् कृपया इस मामले पर निर्णय ले सकती है।

(VI) न.दि.न.परिषद् पोर्टल पर (जहां भी लागू हो) दिल्ली फायर सर्विसेज से एनओसी आवश्यक है।

(VII) ऐसे संपदा-। संपति मामलों में अंतिम रूप से स्वास्थ्य लाइसेंस देने के लिए निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ शपथ-पत्र, जिसका नवीनीकरण आवेदन सम्पदा-। विभाग की और से नीति संशोधन के मुद्दे के कारण लंबित हैं।

10. पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र में विज्ञापन अधिकारों के बदले मौजूदा पीटीयूएस/सीटीयू/रोल कॉल सेंटरों का संचालन, मरम्मत और रखरखाव

भारत सरकार द्वारा 2014 में शुरू किया गया स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रव्यापी साफ सफाई स्वच्छता और स्वच्छता अभियान है जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तब से यह मिशन देश भर में स्वच्छता बनाए रखने के लिये विकसित हुआ और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जारी है।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) अपने अधिकार क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार स्थानीय शासी निकायों में से एक है। इस मिशन के तहत. एनडीएमसी बड़े पैमाने पर जनता को स्वच्छ और हरित वातावरण सहित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता का एक प्रमुख पहलू एनडीएमसी क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान है।

सार्वजनिक शौचालयों का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य (हाइजीन) में सुधार करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त हो।

एनडीएमसी क्षेत्र में 350 नंबर पीटीयू/सीटीयू और 17 नंबर रोल कॉल सेंटर प्रदान करके एनडीएमसी जिस समाज की सेवा करता है उसकी समग्र स्वच्छता और कल्याण में योगदान देता है । 350 पीटीयू/सीटीयू में से 142 पीटीयू / सीटीयू का रखरखाव क्न्सेसनियर्स द्वारा किया जा रहा है,06 सीटीयू का रखरखाव सुलभ इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है और 202 पीटीयू/सीटीयू का रखरखाव निजी एजेंसी माध्यम से एनडीएमसी द्वारा किया जा रहा है।

अनुशंसाएं:-

· “पीपीपी मॉडल पर एनडीएमसी क्षेत्र में विज्ञापन अधिकारों के स्थान पर मौजूदा पीटीयू/सीटीयू रोल कॉल सेंटरों के संचालन, मरम्मत और रखरखाव “के कार्य के लिए आरएफपी आमंत्रित करना जिसमें 173 नग पीटीयू/सीटीयू और 17 नग रोल कॉल सेंटर शामिल हैं।

· विभाग वर्तमान में एक आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से इन पीटीयू सीटीयू के संचालन और रखरखाव का प्रबंधन कर रहा है और उपरोक्त कार्य सौंपे जाने तक इस पर व्यय जारी रहेगा।

11. एनडीएमसी में वित्तीय परिवर्तन, व्यवसाय प्रक्रिया सुधार (बीपीआर)।

वित्त विभाग ने एनडीएमसी में वित्तीय सुधारों की प्रक्रिया शुरू की। एनडीएमसी ने बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के, नगरपालिका वित्त को मजबूत करने के लिए कुशल ज्ञान साझाकरण और सूचना विनिमय के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (एनआईयूए) के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया। एसोसिएशन का एक अन्य उद्देश्य संस्थागत क्षमता को बढ़ाना था ताकि समग्र रूप से क्षेत्र और देश के विकास में योगदान दिया जा सके।

यह निर्णय लिया गया कि एनआईयूए एनडीएमसी को नगरपालिका वित्त में अनुसंधान और विकास में आवश्यक जानकारी, सामग्री, विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

वित्तीय प्रबंधन सलाहकार, मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी को वित्तीय और परियोजना प्रदर्शन में सुधार के लिए योजना बनाने और समाधान प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था।

एनडीएमसी के वित्तीय परिवर्तन (चरण 1) की व्यावसायिक प्रक्रिया सुधार को परिषद् द्वारा अनुमोदन दिया गया ।

12. नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, नीति और मानदंड

· न.दि.न.परिषद ने 100 पॉइंट स्केल पर एक मेरिट पॉइंट निर्धारण अपनाया था, जिसमें पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों की विभिन्न विशेषताओं को महत्व दिया गया है। हालाँकि, विलंबित मामलों पर विचार करने के लिए मानदंड सहित इस उद्देश्य के लिए कोई व्यापक दिशानिर्देश मौजूद नहीं हैं।

· राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, नीति और मानदंड निर्धारित करते हुए (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में) दिनांक 21.03.2023 को का.आ.संख्या एफ.16/(60)/2001/एस-11/वॉल्यूम-IIU/643-51 जारी किया है। ।

· अध्यक्ष, एनडीएमसी ने अनुकम्पा नियुक्ति मामलों से निपटने में एनडीएमसी द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों की सिफारिश करने के उद्देश्य से वित्तीय सलाहकार, एनडीएमसी की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी थी।

· उक्त समिति ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद और। विभिन्न दस्तावेजों को देखने के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया और मानदंड दिल्ली सरकार द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.16/(60)/2001 /S-II/VOL.III/643- 51 दिनांक 21.03.2023 में निर्धारित किए गए हैं। चयन प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए एकमात्र संशोधन के साथ न. दि.न.परिषद में अपनाया जा सकता है कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदकों के मूल्यांकन हेतु मानदंड आधारित लाभ अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचाराधीन मृत कर्मचारी के निकटतम परिजन को एनडीएमसी द्वारा प्रदान की गई किसी भी अस्थायी नियुक्ति/रोजगार/सहायता से आय/राहत को 100-बिंदु में परिवार की मासिक आय की गणना से बाहर रखा जाएगा। ।

· एनडीएमसी अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।

· परिषद वित्तीय सलाहकार, एनडीएमसी की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है जैसा कि बैठक के कार्यवृत्त में दिया गया है.

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