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हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान कर तीन माह में पंचायत चुनाव कराए सरकार : लोकदल

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच द्वारा उत्तर प्रदेश में तीन माह के भीतर पंचायत चुनाव कराने के आदेश का लोकदल ने स्वागत किया है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की मंशा को भी स्पष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जब पंचायत चुनाव कराने का समय आया, तब सरकार तरह-तरह के बहाने बनाकर चुनाव टालने में लगी थी। सरकार की कोशिश लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बजाय चुनाव को किसी न किसी बहाने टालने की रही है। अब हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है।

चौधरी सुनील सिंह ने कहा कि पंचायत लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है और गांव की जनता को समय पर अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए तीन माह के भीतर निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र पंचायत चुनाव सुनिश्चित करें।

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